दिल्ली: दूसरी शादी में रिश्तेदार भी फंसेंगे

जिला न्यायालय रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. कॉमिनी लॉ ने फैसले में कहा है कि पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर लड़का और लड़की के करीबी रिश्तेदार को भी आरोपी बनाया जाए। यदि रिश्तेदार को यह पता है कि युवक की पहले से शादी हो रखी है और पहली पत्नी से तलाक लिए बिना वह दूसरी शादी कर रहा है, बावजूद शादी के रीति-रिवाज में शरीक हो रहा है इसका अर्थ है कि वह भी दूसरी शादी के लिए उकसा रहा है। ऐसे में उन लोगों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि जो भी दूसरी शादी में शरीक हो रहा है और उसे जानकारी है कि वह पहले से शादीशुदा है तो वह अपराध कर रहा है, इस वजह से उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने की घटना बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर दूसरी पत्नी को पति से ज्यादा सामाजिक और कानूनी तरीके से दंड दिया जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह की शादी से पहली पत्नी को बहुत दुख और कष्ट सहना पड़ता है।
दरअसल पहली पत्नी के रहते एक युवक ने दूसरी शादी की थी। इसके बाद पहली पत्नी ने कुल 14 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन एमएम की कोर्ट ने सभी को सम्मन करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद पहली पत्नी ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। जिसके बाद सेशन कोर्ट ने यह फैसला दिया है।












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