बेटी कनीमोझी से आज मिलने जायेगें करूणानिधि

आपको बता दें कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी कोनीमोझी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बेटी कोनीमोझी और कलैगनार टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी ठुकराया दिया है।
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की विशेष पीठ ने दोनों आरोपियों से कहा कि वे विशेष सीबीआई अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल करने से पहले उनके खिलाफ आरोप तय होने का इंतजार करें। न्यायालय की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के फैसले का मतलब है कि आरोप तय होने तक कोनीमोझी और कुमार को जेल में ही रहना होगा।
गौरतलब है कि कोनीमोझी सीबीआई की विशेष अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमातल अर्जी दी थी लेकिन वहां से भी उन्हें बैरंग लौट ना पड़ा।
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