दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों से सस्ती हुई हवाई यात्रा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले यात्रियों से निजी सेवा संचालकों द्वारा वसूले जा रहे हवाई अड्डा विकास शुल्क (एडीएफ) को रद्द कर दिया है। न्यायालय के इस फैसले से दोनों हवाई अड्डों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का सफर यात्रियों के लिए सस्ता हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. वी. रविंद्रन और न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक की खंडपीठ ने स्वयंसेवी संगठन 'कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन' की याचिका पर सुनवाई करते हुए हवाई अड्डा विकास शुल्क को रद्द कर दिया। न्यायालय के इस फैसले से इन दोनों हवाई अड्डों से घरेलू यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए टिकट 200 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 1,300 रुपये सस्ता हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वयं सेवी संगठन की याचिका खारिज कर दी थी।













Click it and Unblock the Notifications