कोर्ट ने कहा, सोनू को पांच लाख मुआवजा दे रेलवे

Arunima Sinha
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रेलवे अधिकारियों को आदेश दिया कि लुटेरों के कहर से अपना बायां पैर गवां चुकी एथलीट अरूणिमा ऊर्फ सोनू सिन्हा को पांच लाख रूपया मुआवजा दे।

मुख्‍य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एफआई रिबेलो और न्यायमूर्ती डीके अरोड़ा की खंडपीठ ने भारतीय रेलवे और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा कि अरूणिमा के ईलाज और उसे मुआवजा देने के बारे में क्या कार्रवाई की गयी है। न्यायालय ने कहा कि सोनू को सात दिन के भीतर पांच लाख रूपये का मुआवजा दिया जाय।

ज्ञात हो कि गत 12 अप्रैल को पदमावत एक्सप्रेस में कुछ बदमाशों ने एथलीट सोनू को चलती टे्रन से नीचे फेंक दिया था। दूसरी ओर से आ रही एक अन्य ट्रेन की चपेट में आने से उसका बायां पैर कट गया था। फिलहाल सोनू एम्‍स में भर्ती होकर अपना इलाज करा रही है।

मामले पर दायर की गयी जनहित याचिका में कहा गया था कि रेलवे इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर रोक लगाए तथा पीडि़ता को मुआवजा दे। मुआवजा देने पर तो न्यायालय ने अपना फैसला सुना जबकि घटनाओं के मामले में न्यायालय अगले दो सप्ताह के भीतर सुनवाई करेगा। सोनू को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लाख रूपया मुआवजा दिया व सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है।

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