महाराष्ट्र: राणे के बेटे की दबंगई की जांच करेगी सीबीआई

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मुम्बई। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभावशाली नेता और उद्योग मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे के खिलाफ सीबीआई जांच की याचिका को मुबई हाईकोर्ट द्वारा हरी झंडी दिखाने से नारायण राणे सकते में है। नारायण राणे का बेटा नीतेश राणे पर अपने एक पूर्व सहयोगी पर गोली चलाने का आरोप है।

पिछले दिनों शमीम उर्फ चिंटू शेख ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि नीतेश ने उसे मारने के उद्देश्य से उस पर गोली चलाई थी। गैर सरकारी संगठन 'स्वाभिमान संगठन' के प्रमुख नीतेश पर आरोप है कि पिछले वर्ष सितम्बर में खार स्थित अपने दफ्तर में उन्होंने चिंटू शेख पर गोली चलाई थी। शेख ने नीतेश के खिलाफ मुम्बई पुलिस में शिकायत दी थी। यह मामला मुम्बई पुलिस की अपराध शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया था।

शेख ने बम्बई उच्च न्यायालय की शरण ली और सीबीआई जांच की मांग की। अपनी याचिका में शेख ने कहा है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री नीतेश के पिता कथित रूप से जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। न्यायमूर्ति ए.एम. खनविलकर एवं न्यायमूर्ति ए. आर. जोशी की खंडपीठ ने शेख की याचिका मंजूर कर ली और सीबीआई को मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया।

ज्ञात हो कि पिछले साल 23 सितम्बर को शेख संगठन के खार स्थित दफ्तर में नीतेश से मिलने गया था। वहां किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद नीतेश ने कथित तौर पर रिवाल्वर निकाली और शेख पर गोली चला दी। गोली शेख के गाल पर लगी। वह एक वाहन में वहां से भाग निकला और अंधेरी (पूर्व) स्थित पोवाई पहुंचा। वहां उसने खुद को हीरानंदानी अस्पताल में भर्ती कराया। एक माह बाद 12 नवम्बर को अपराध शाखा ने यह कहते हुए नीतेश को आरोपमुक्त कर दिया कि उनके खिलाफ किसी गवाह ने साक्ष्य पेश नहीं नहीं किया।

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