असीमानंद मामले में नई रिपोर्ट दाखिल करे सीबीआई : न्यायालय
नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के एक न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक को अजमेर विस्फोट मामले में एक नई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। इस मामले में कथित रूप से शामिल स्वामी असीमानंद का बयान सार्वजनिक होने पर जांच एजेंसी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ होने पर न्यायालय ने यह निर्देश दिया है।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी संजय बंसल ने कहा, "सीबीआई की रिपोर्ट अधूरी है। मैंने जांच एजेंसी के निदेशक को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था, वह क्यों यहां उपस्थित नहीं हैं?"
दंडाधिकारी ने कहा, "सीबीआई के निदेशक को 25 फरवरी तक किसी भी हालत में एक नई विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।" न्यायालय के अनुसार सीबीआई ने उसके समक्ष दो पन्ने की एक अधूरी रिपोर्ट दाखिल की थी।
न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक देवेंद्र गुप्ता के उस दावे पर सीबीआई को फटकार लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने असीमानंद के इकबालिया बयान को मीडिया में जारी किया।
जांच एजेंसी ने कहा, "सीबीआई ने अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए स्वामी असीमानंद के इकबालिया बयान को मीडिया में लीक नहीं किया।
ज्ञात हो कि न्यायालय एक शिकायत पर सीबीआई के एक अधिकारी सहित तहलका पत्रिका के मालिक और पत्रिका के संपादक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पारित करने वाला है।
वर्ष 2008 में हुए अजमेर विस्फोट मामले में असीमानंद की कथित भूमिका पर उनके इकबालिया बयान को सार्वजनिक करने पर न्यायालय इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ आदेश पारित करेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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