सोमाली लुटेरों को हो सकती है मौत की सजा

सभी लुटेरों को यहां एक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया और उन पर मलेशियाई कमांडोज पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया गया है। फायरआर्म्स एक्ट-1971 की धारा तीन के तहत इस अपराध में मृत्यदंड का प्रावधान है।

लुटेरों के खिलाफ लगाए गए आरोप को यूनिवर्सिटी उटारा मलेशिया के एक सोमाली विद्यार्थी ने पढ़ कर सुनाया है।

पोत को बचाने और लुटेरों को यहां लाने के बाद मलेशिया लुटेरों को आरोपित करने में अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड के कदमों का अनुसरण कर रहा है। ये देश इसके पहले विदेशी लुटेरों को आरोपित कर चुके हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में उनके पोतों पर हमले किए थे।

लुटेरो की पहचान अहमद ओथमान जमाल (25), अब्दिल ईद हसन (20), कूरे मोहम्मद अब्दिले (18) और अब्दी हकीम मोहम्मद आब्दी (18) के रूप में हुई है। तीन अवयस्क लुटेरों के नामों की घोषणा नहीं की गई है।

सातों पर अदन की खाड़ी में 20 जनवरी को एमटी बंगा लारेल टैंकर पर लूट की कोशिश में कमांडोज पर हत्या के इरादे से गोलीबारी करने का आरोप है।

सातों की ओर से बचाव के लिए कोई याचिका दायर नहीं की गई है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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