2जी मामला : राजा, बलवा 14 फरवरी तक रहेंगे सीबीआई हिरासत में
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और डीबी रियल्टी के प्रबंध निदेशक शाहिद बलवा को 14 फरवरी तक के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने कहा, "हमने जांच एजेंसी के उस आवेदन को तर्कसंगत पाया, जिसमें दोनों आरोपियों की चार दिन की सीबीआई हिरासत की मांग की गई है। हमने इसकी अनुमति दे दी।"
उन्होंने कहा, "मामले की गंभीरता और तथ्यों पर विचार करते हुए दोनों आरोपियों को 14 फरवरी तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में दस्तावेजों की बरामदगी, दोनों आरोपियों का एक-दूसरे से सामना की जरूरत महसूस की गई। हिरासत के दौरान उनसे क्रमिक पूछताछ होगी।"
सैनी के मुताबिक सीबीअाई ने कहा कि राजा और बलवा को एक-दूसरे के आमने-सामने कर विभिन्न दस्तावेजों के साथ उनसे पूछताछ करने की जरूरत महसूस की गई, ताकि इस पूरे षड्यंत्र से जुड़ा कोई तथ्य मिल सके।
उन्होंने कहा, "आरोपी बलवा सह आरोपी राजा द्वारा एकीकृत अधिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस दिए जाने सम्बंधी गैरकानूनी कार्यो की जानकारी देने में काफी लाभदायक साबित होगा। राजा पर अभियोग यह है कि उनके गैरकानूनी कार्यो के चलते सरकार को 22 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है।"
राजा को आठ फरवरी को दो दिन की सीबीआई अदालत में भेजा गया था, जबकि बलवा को मुम्बई की अदालत द्वारा दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर किए जाने पर सीबीआई की टीम बुधवार शाम उसे मुम्बई से दिल्ली लेकर आई। बलवा को सीबीआई के दस्ते ने मंगलवार को देर शाम गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि राजा को दो फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई का कहना है कि राजा ने कम्पनियों को बाजार दर से कम कीमत पर स्पेक्ट्रम आवंटित किया, जिससे राजकोष को भारी क्षति हुई है।
सीबीआई ने कहा है कि स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित तौर पर बलवा की कम्पनी स्वान टेलीकॉम की पैरवी की गई, जिस कारण राजकोष को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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