2जी स्पेक्ट्रम पर विशेष अदालत गठित करने की सलाह
न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की एक पीठ ने कहा, "हम चाहेंगे कि इस मामले को तार्किक परिणाम तक पहुंचाया जाए। हम यह भी चाहेंगे कि तकनीकी खामियों के चलते इसे लेकर निराशा न पनपे।"
अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के अलावा देश की कोई अदालत 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
अदालत ने सीबीआई को अपनी जांच और घोटाले के लाभार्थियों का पता लगाने की कोशिश जारी रखने को कहा।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि वह 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में 31 मार्च को आरोपपत्र दाखिल करेगी जबकि 2001-2006 तक की जांच के सवाल पर 31 मई को वह आरोप पत्र दाखिल करेगी।
इस मामले की अगली सुनवाई एक मार्च को होगी, जिसमें महान्यायवादी जी. वाहनवती अदालत को विशेष अदालत गठित करने के सिलसिले में सरकार के रुख से अवगत कराएंगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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