अदालत ने खारिज की बिनायक सेन की जमानत याचिका (लीड-1)
न्यायमूर्ति टी. पी. शर्मा और न्यायमूर्ति आर. एल. झंवर की खंडपीठ ने खचाखच भरी अदालत में यह फैसला सुनाया।
अदालत ने बुधवार को सेन की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जबकि राज्य सरकार ने सेन के नक्सलियों के साथ सम्पर्क होने के आधार पर उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था।
गत 24 दिसम्बर को रायपुर की निचली अदालत ने राष्ट्रद्रोह के आरोप पर सेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सेन पर नक्सली विचारक नारायण सान्याल के साथ सम्पर्क रखने का आरोप है। उन्हें रायपुर की जेल में रखा गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications