बंद करो CAG पर फालतू बयानबाजी सिब्बल : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल पर शुक्रवार को देश का सर्वोच्च न्यायालय बहुत जमकर बरसा, उसने सिब्बल को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें अपनी उम्र और अपने पद का मान रखना चाहिए और गैरजिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल की फटकार लगाते हुए कहा है कि कैग रिपोर्ट पर उनका बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं।
आपको बता दें कि जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वमी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई 2-जी मामले में बिना किसी से प्रभावित हुए बिना अपनी जांच जारी रखेगी।
आपको बता दें कि सिब्बल ने कैग की रिपोर्ट को गलत ठहराया था और कहा था कि इसमें पेश किए आंकड़े सही नहीं हैं। कैग ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश की गई रिपोर्ट में कहा था कि सरकार को 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन से 1.76 लाख करोड़ रूपए का चूना लगा है













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