आखिर क्यों CBI आरुषि केस बंद करना चाहती है : कोर्ट
उल्लेखनीय है कि तकरीबन ढाई साल की जांच के बाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को सुनवाई की। सीबीआई ने आरुषि हत्याकांड की जांच बंद करने के लिए गाजियाबाद की अदालत में 29 दिसंबर को अर्जी लगाया था। सीबीआई की दलील थी कि मौका-ए-वारदात से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिससे जांच आगे बढ़ाई जा सके।
आपको बता दें कि 16 मई, 2008 को नोएडा के जलवायु विहार स्थित डा. राजेश तलवार के घर पर उनकी 14 वर्षीय बेटी आरुषि मृत पाई गई थी। उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। तलवार के नौकर हेमराज का शव अगले दिन मकान की छत से मिला था। सीबीआइ ने इस मामले में आरुषि के माता-पिता को संदेह के घेरे में रखा है। साथ ही कहा है कि राजेश तलवार के खिलाफ पर्याप्त सुबूतों के अभाव में आरोप तय नहीं किए जा सकते, क्योंकि किसी भी तरह से हत्या की वजह तक नहीं पहुंचा जा सका।













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