हरियाणा में शिक्षा के अधिकार का कानून लागू हुआ
चंडीगढ।
हरियाणा में शिक्षा के अधिकार पर केंद्र सरकार द्वारा तय की गई नीति को लागू कर दिया गया है। इस नीति के तहत निजी स्कूलों में पहली कक्षा से गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद हर साल स्कूल आठवीं कक्षा तक बच्चों को आरक्षण देगा। id="toptextpromo">प्रदेश
सरकार ने केवल बीपीएल परिवारों को आरक्षण की श्रेणी में रखा है। शिक्षा कानून के चलते हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता खोल दिया है। इसके लिए नए नियम बनाए गए हैं और राज्य सरकार के पुराने नियमों में 1 से 8 कक्षा तक बड़ा बदलाव किया गया है। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>सरकार
के नए नियमों के बाद कक्षा आठवीं तक विवाद सुलझ गया है, जबकि 9 से 12वीं तक कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षण को लेकर स्कूल संचालकों और सरकार के बीच विवाद जारी है।











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