हरियाणा में शिक्षा के अधिकार का कानून लागू हुआ

प्रदेश सरकार ने केवल बीपीएल परिवारों को आरक्षण की श्रेणी में रखा है। शिक्षा कानून के चलते हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता खोल दिया है। इसके लिए नए नियम बनाए गए हैं और राज्य सरकार के पुराने नियमों में 1 से 8 कक्षा तक बड़ा बदलाव किया गया है।
सरकार के नए नियमों के बाद कक्षा आठवीं तक विवाद सुलझ गया है, जबकि 9 से 12वीं तक कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षण को लेकर स्कूल संचालकों और सरकार के बीच विवाद जारी है।












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