भारतीय रेडियो स्टेशन को हर्जाना भरने का आदेश
सैंतालीस वर्षीय मनिंदर गिल लोकप्रिय रेडियो स्टेशन 'रेडियो इंडिया' के मालिक हैं। प्रांतीय ब्रिटिश कोलम्बिया सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें व उनके सहकर्मियों को इस साल की शुरुआत में हरजीत अटवाल और दो अन्य के खिलाफ एक अपमानसूचक कार्यक्रम प्रसारित करने के अपराध में हर्जाना देने के लिए कहा है।
अटवाल ने जसपाल अटवाल और हरकीरत कुलर के साथ अगस्त में 'रेडियो इंडिया' के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। रेडियो ने पांच मिनट अवधि का एक कार्यक्रम पेश किया था जिसमें इन तीनों के परिवारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई थीं और उनके खालिस्तानियों से कथित संबंधों की बात कही गई थी।
यह कड़वाहट तब और बढ़ गई जब कुछ सप्ताहों के अंदर ही गिल के नेतृत्व में एक गुरुद्वारे में अटवाल पर हमला हुआ और वह गम्भीर रूप से घायल हो गए। अब गिल को अवैध रूप से बंदूक रखने और उसका इस्तेमाल करने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
इस हमले की जवाबी कार्रवाई में 'रेडियो इंडिया' के मालिक गिल के घर पर गोलियां चलाई गई थीं। हमलावरों ने सितम्बर मध्य में उनके घर पर 10 गोलियां चलाईं।
गिल के मानहानि के इस फैसले के खिलाफ आगे की अदालत में जाने की संभावना है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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