रात 10 बजे के बाद पटाखे न छोड़ें : दिल्ली पुलिस
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "दीपावली को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक पटाखे छोड़ने पर पाबंदी होगी। साथ ही 125 डेसीबल से ज्यादा ध्वनि पैदा करने वाले पटाखे पर रोक लगाई गई है।"
उल्लेखनीय है कि ध्वनि को मापने का पैमाना डेसीबल है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानव कान 80 डेसीबल तक की ध्वनि बर्दाश्त कर सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है।
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने लोगों को इस पर्व को मनाते समय सिंथेटिक व ढीले कपड़े न पहनने और घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है।
उन्होंने कहा, "अधिकतर लोगों ने दीपावली से पहले घर सफाई और रंगाई पुताई की है। छतों पर से ज्वलनशील वस्तुओं और फर्नीचर को हटाने की सलाह जारी की गई है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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