अयोध्या मामले में अनावश्यक देरी कोई नहीं चाहता : मोइली
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रस्तावित फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका रद्द करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मोइली ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि देश के लोग साम्प्रदायिक सौहाद्र्र बनाए रखने के लिए परिपक्व हैं।
उन्होंने कहा, "कोई भी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। जहां तक सरकार का सवाल है तो हम अपना धर्मनिरपेक्ष और निष्पक्ष रुख बरकरार रखेंगे।"
सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले से इलाहाबाद उच्च न्यायालय को अपना फैसला सुनाने की हरी झंडी दे दी है। उच्च न्यायालय 30 सितम्बर को 3 बजकर 30 मिनट पर फैसला सुनाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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