अयोध्या विवाद : सबसे पुराने वादी ने किया फैसले का स्वागत
अंसारी ने मंगलवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा, "सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पूरे देश के लिए राहत लाया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस मामले पर उच्च न्यायलय का फैसला हम सभी को स्वीकार होगा।"
प्रधान न्यायाधीश एच. एस. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने त्रिपाठी की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इस मामले में फैसला सुनाने की हरी झंडी दे दी। सर्वोच्च न्यायालय ने गत 23 सितम्बर को त्रिपाठी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गत 24 सितम्बर के बहुप्रतीक्षित फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
याचिका में अयोध्या विवाद पर फैसला टालने और इस जटिल मामले का अदालत से बाहर शांतिपूर्ण समाधान निकालने की संभावना तलाशने के लिए संबंधित पक्षों को निर्देश देने की अपील की गई थी। याचिका में कम से कम तीन से 14 अक्टूबर तक होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों तक इस फैसले को टालने की भी अपील की गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications