अयोध्या विवाद : सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले पर रोक हटाई (लीड-1)
प्रधान न्यायाधीश एच. एस. कपाड़िया, न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कपाड़िया ने कहा, "तर्को को विस्तार से सुनने के बाद हमारा मानना है कि याचिका खारिज होने के लायक है।" इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों का दलीलें सुनीं।
सरकार की ओर से अदालत में उपस्थित अटार्नी जनरल जी. वाहनवटी ने कहा, "यदि अदालत के बाहर समझौते की कोई भी गुंजाइश है तो हम उसका स्वागत करेंगे लेकिन साथ ही हम इस मसले पर कोई अनिश्चिता नहीं चाहते हैं।"
उन्होंने कहा, "कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर हम सुरक्षा बलों को हमेशा तैनात नहीं रख सकते।"
सर्वोच्च न्यायालय ने गत 23 सितम्बर को त्रिपाठी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 24 सितम्बर को आने वाले बहुप्रतीक्षित फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
याचिका में अयोध्या विवाद पर फैसला टालने और इस जटिल मामले का अदालत से बाहर शांतिपूर्ण समाधान निकालने की संभावना तलाशने के लिए संबंधित पक्षों को निर्देश देने की अपील की गई थी। याचिका में कम से कम तीन से 14 अक्टूबर तक होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों तक इस फैसले को टालने की भी अपील की गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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