बाल न्याय कानून लागू किया जाए : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन और न्यायमूर्ति एच.एल. गोखले की पीठ ने कहा कि इस कानून को लागू कराने के लिए केंद्र को राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद उसने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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