मदनी की जमानत याचिका खारिज
बेंगलुरू | कर्नाटक की एक अदालत ने 2008 में बेंगलुरू में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी अब्दुल नासिर मदनी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मदनी पीपुल्स डेमोकट्रिक पार्टी (पीडीपी) के अध्यक्ष हैं।पांचवीं त्वरित अदालत के न्यायाधीश श्रीकांत वाटावाटी ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मदनी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मुकदमा बनता है। सिलसिलेवार बम धमाकों के 31 आरोपियों में वह 31वें आरोपी हैं।
उल्लेखनीय है कि 30 मिनट के दौरान कम तीव्रता वाले आठ विस्फोट हुए थे, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हो गए थे। मदनी के वकीलों ने कहा कि वे न्यायाधीश वाटावाटी के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आरोप को रद्द करने संबंधी मदनी की याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति सुभाष आदी ने भी कहा था, "मदनी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मुकदमा बनता है।"
गौरतलब है कि मदनी को कर्नाटक पुलिस ने केरल के कोल्लम जिले स्थित उनके शिविर से 17 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस समय वह बेंगलुरू के पाराप्पाना अग्रहारा जेल में बंद हैं।












Click it and Unblock the Notifications