अक्षरधाम हमले के 2 दोषियों के मृत्युदंड पर रोक (लीड-1)

नई दिल्ली, 6 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर पर 2002 में हुए हमले के मामले में मौत की सजा पाए तीन दोषियों में से दो की मौत की सजा पर सोमवार को रोक लगा दी। दोनों दोषियों में आदमभाई सुलेमानभाई अजमेरी और अब्दुल कयूम शामिल हैं।

मौत की सजा पाए तीसरे दोषी शाम मियां उर्फ चांद खान ने अभी तक याचिका दायर नहीं की है। गुजरात उच्च न्यायालय ने तीनों की मौत की सजा को अपनी मंजूरी दी थी।

न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस.निज्जर की खंडपीठ ने यह रोक लगाई। न्यायालय ने इन तीनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। वरिष्ठ अधिवक्ता के.टी.एस.तुलसी ने याचियों की ओर से उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया।

अदालत ने याचियों द्वारा की गई मामले की फिर से जांच कराने की मांग पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भी नोटिस जारी किया।

अक्षरधाम मामले में एक दोषी मोहम्मद सलीम हनीफ शेख को आजीवन कारावास और एक अन्य दोषी यासीन मियां कादरी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इन सभी के मामले की सुनवाई पोटा अदालत के विशेष न्यायाधीश ने की थी। इन सभी को पहली जुलाई, 2007 को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था।

गुजरात उच्च न्यायालय ने पहली जून, 2010 को अपने आदेश में इन सभी के दोष को बरकरार रखा था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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