इशरत मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय स्वतंत्र : न्यायालय
विशेष जांच दल (एसआईटी) के प्रमुख आर.के. राघवन द्वारा इस मामले की नई सिरे जांच से इंकार किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी को गुजरात उच्च न्यायलय ने मामले की नए सिरे से जांच का आदेश दिया था।
न्यायालय ने सोमवार को गुजरात सरकार की ओर से दायर याचिका पर एक नोटिस भी जारी किया। इस याचिका में उच्च्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि इशरत मामले पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस.सी. तमांग की रिपोर्ट उसके अधिकार क्षेत्र में है।
उच्च न्यायालय ने तमांग की रिपोर्ट को राज्य सरकार की ओर से चुनौती दिए जाने के बाद यह फैसला सुनाया था। तमांग की रिपोर्ट में पुलिस के दावे पर अंगुली उठाई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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