इशरत जहां मामले में सुनवाई स्थगित
न्यायमूर्ति जयंत पटेल और न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी की खण्डपीठ ने उस सूरत में मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी ने लिखित रूप से सूचित किया कि वह इस मामले की जांच करने में अक्षम है। एसआईटी का नेतृत्व सीबीआई के पूर्व निदेशक आर.के.राघवन कर रहे हैं।
उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त को महाधिवक्ता से इस बात को सत्यापित करने तथा 31 अगस्त तक उसे प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा था कि क्या एसआईटी इस मामले की जांच करना चाहता है या नहीं।
सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को इशरत जहां मामले को एसआईटी को सौंपने से रोक दिया था।
न्यायमूर्ति बी.सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व वाली एक पीठ ने इशरत जहां की मां शमीना कौसर की वकील बृंदा ग्रोवर की एक याचिका पर अपना आदेश दिया था। याचिका में गुजरात उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने मामले की जांच एसआईटी को सौंपने का आदेश दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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