अमेठी को नया जिला बनाने को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की एक जुलाई की अधिसूचना पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के स्थगन आदेश को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने छत्रपति शाहूजी महाराज नामक एक नए जिले के गठन की अधिसूचना जारी की थी।

मायावती सरकार ने सुल्तानपुर और रायबरेली जिलों में फैले अमेठी संसदीय क्षेत्र के हिस्सों को लेकर राज्य के 71वें जिले केगठन का फैसला किया था।

उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन और एच.एल.गोखले की खण्डपीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को 'न्यायिक अनौचित्य' का कार्य बताया।

सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय की एक अन्य खण्डपीठ ने 11 अगस्त को मामले की सुनवाई की थी और छत्रपति शाहूजी महाराज नगर जिले के गठन की राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को राज्य सरकार की कानूनी विजय के तौर पर देख रहे हैं।

बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र ने लखनऊ में कहा, "मुख्यमंत्री की यह एक बहुत बड़ी जीत है, जिनका इरादा केवल स्थानीय जनता को मांग को देखकर अमेठी का दर्जा बढ़ाने का था।"

उन्होंने कहा, "हम अमेठी को वह देने जा रहे हैं जो गांधी परिवार दशकों में देने में विफल रहा।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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