पोस्को परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा उड़ीसा
उच्च न्यायालय की एक पीठ ने गत 14 जुलाई को पोस्को परियोजना को मंजूरी देने से इंकार कर दिया था। इस परियोजना के तहत पोस्को सुंदरगढ़ जिले में स्थित 2,500 हेक्टेयर भूमि पर लौह अयस्क की संभावनाएं तलाशेगी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ हमने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है। दो-तीन सप्ताह के भीतर हम याचिका दायर करेंगे।"
पोस्को ने पारादीप बंदरगाह के निकट 12 मिलियन टन इस्पात संयंत्र के लिए एक समझौते पर 22 जुलाई 2005 को हस्ताक्षर किया था। इस संयंत्र में पोस्को की ओर से 12 अरब डॉलर का निवेश किया जाना है। विभिन्न कारणों की वजह से इस परियोजना में देरी हो रही है।
उच्च न्यायालय की बी.पी.दास और बी.पी.रॉय की पीठ ने राज्य सरकार को अपनी संस्तुतिओं पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने यह फैसला जियोमिन मिनरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक याचिका पर दिया था।
अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि चार महीने के भीतर वह सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण करे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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