परमाणु दायित्व विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

भाजपा का कहना था कि पहले दोनों पार्टियां विधेयक के जिस मसौदे पर सहमत हुईं थीं उसकी धारा 17 (ए) और 17(बी) में 'और' शब्द जोड़ा गया है। भाजपा ने कहा कि दो धाराओं के बीच 'और' शब्द जोड़ने से विधेयक आपूर्तिकर्ताओं विशेषकर विदेशी कंपनियों के पक्ष में हो जाता है।
भाजपा का तर्क था कि शब्द के जोड़े जाने से आपूर्तिकर्ता से किसी दायित्व के दावे के लिए संचालकों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह आपूर्तिकर्ता से समझौता करे।
समझौते के अभाव में संचालक खराब उपकरणों की आपूर्ति से दुर्घटना होने पर भी आपूर्तिकर्ता पर कोई दावा नहीं कर सकेगा। धारा 17 (ए) के तहत आपूर्तिकर्ता और संचालक के बीच एक समझौता होने की स्थिति में संचालक को दावा करने का अधिकार है।
धारा 17(बी) में खराब उपकरणों की आपूर्ति होने पर दावा पाने का अधिकार दिया गया है। भाजपा का दावा था कि दोनों धाराओं के बीच 'और' जोड़ देने का मतलब दावा करने के लिए समझौता होने और खराब उपकरणों की आपूर्ति दोनों को आवश्यक बना देना है।
इसलिए यदि कोई आपूर्तिकर्ता कंपनी नुकसान को पूरा करने का समझौता करने से इंकार कर दे तो उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, भले ही दुर्घटना उसके दिए खराब उपकरणों से ही क्यों न हुई हो। भाजपा नेताओं ने कहा कि परमाणु संयंत्रों का संचालन सरकार या सरकारी कंपनियों के करने के कारण 'और' शब्द को विधेयक के मसौदे से हटाना देशहित में है।












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