उपहार त्रासदी : कंठ को मिली अदालत में पेशी से छूट
महानगर दंडाधिकारी संजीव कुमार ने कहा, "आरोपी को इस अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाती है। उसे 30 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया जाता है।"
ज्ञात हो कि 11 अगस्त को अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की उस जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसमें कंठ को उपहार अग्निकांड मामले में क्लीन चिट दे दिया गया था। अदालत ने उन्हें सुनवाई के लिए पेश होने के लिए कहा था।
कंठ के वकील आर.एस.मलिक के अनुसार आरोपी के बाएं घुटने में 16 जून को चोट आ गई थी और उसे पूरी तरह बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई है। मलिक ने अदालत से कहा कि कंठ को स्वस्थ होने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाए।
मलिक ने कहा, "कंठ को स्वस्थ होने और अदालत के समक्ष पेश होने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी गई है।"
इसके पहले सीबीआई ने कंठ की भूमिका की जांच करने के बाद एक रिपोर्ट पेश की थी और उसमें उसने कंठ को क्लीन चिट दे दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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