लालू यादव पेश होंगे CBI अदालत में
पटना। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने राज्य के एक कोषागार से अवैध निकासी के एक मामले में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव व पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 34 लोगों को छह सितंबर को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायालय के एक अधिकारी के मुताबिक सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश विमल कुमार जैन ने बुधवार को वर्ष 1990 से 1997 के बीच जब लालू प्रसाद राज्य के मुख्यमंत्री थे, इसी दौरान भागलपुर कोषागार से अवैध रूप से धन निकासी के मामले में सभी 34 आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, बिहार विधानसभा के लोकलेखा समिति के पूर्व अध्यक्ष जगदीश शर्मा, राजद के पूर्व सांसद आऱ क़े राणा समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारी समेत 34 आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।उल्लेखनीय है कि इस मामले में लगे आरोपों से बरी किये जाने को लेकर इन लोगों ने एक याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सबको न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।













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