अहमदाबाद, 6 अगस्त (आईएएनएस)। सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह की दो दिन की रिमांड की मंजूरी दे दी।
सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा रिमांड देने से इंकार किए जाने के बाद सीबीआई ने गुरुवार को उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति अकील कुरैशी ने शुक्रवार को सीबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए रिमांड की अनुमति दे दी।
सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ वकील के. टी. एस. तुलसी उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए।
इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए शाह को रिमांड पर लेने की सीबीआई की अपील को सीबीआई की विशेष अदालत में बुधवार को खारिज कर दिया था।
गुजरात आतंकवाद-निरोधी दस्ता (एटीएस) पर आरोप है कि उसने सोहराबुद्दीन को लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी बताकर अहमदाबाद के पास 26 नवंबर 2005 को एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। घटना के बाद से ही सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी भी गायब है।
इस मामले में शाह के खिलाफ 3,000 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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