क्विक अलर्ट के लिए
अभी सब्सक्राइव करें  
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

राजस्थान में प्लास्टिक थैलियों का उपयोग बन्द

By Staff
Google Oneindia News

पर्यावरण नियंत्रण मंडल के सचिव आर.एन.पाण्डेय ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,1986 की धारा पांच की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 जुलाई को इसके लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी।

इसके अनुसार एक अगस्त से राज्य में प्लास्टिक थैलों के विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय और परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होने बताया कि इस आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

आदेश के उल्लंघन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अनुसार पांच वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है। यदि नियम का निरंतर उल्लंघन किया जाता है तो पांच हजार रुपये रोजाना का अतिरिक्त जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

अधिसूचना के क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टरों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

Comments
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X