गुलशन कुमार की हत्या का प्रमुख आरोपी बरी
मुंबई। पूर्व संगीतकार व टीसीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या के प्रमुख आरोपी अब्दुल कयूम शेख को मुंबई की एक अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
आरोपी अब्दुल कयूम शेख को वर्ष 2007 में दुबई से यहां लाया गया था। उस पर 12 मार्च 1997 को गुलशन कुमार की हुई हत्या और 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में शामिल होने का आरोप था। वकील राम पावडे ने कहा, "शिवड़ी त्वरित अदालत के न्यायाधीश एस.जी.कानबरकर ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पेश कर सका और इस आधार पर उसे बरी कर दिया।"
दाउद इब्राहिम से संपर्क
पावडे ने कहा कि जिस एक गवाह को पुलिस ने प्रस्तुत किया था, वह मर गया और उसके बाद अभियोजन पक्ष हत्या की साजिश में शेख की संलिप्तता साबित नहीं कर सकी। इस कारण उसे संदेह का लाभ मिल गया। सुनवाई के दौरान नौ गवाहों से पूछताछ की गई।
अभियोजन का आरोप था कि शेख दुबई में हुई उस बैठक में मौजूद था, जिसमें गुलशन कुमार की हत्या की साजिश रची गई थी। बैठक संभवत: अनीस इब्राहिम कासकर के कार्यालय में हुई थी। अनीस माफिया डान दाऊद इब्राहिम कासकर का छोटा भाई है। पावडे ने कहा कि फिर भी चूंकि शेख (50) अभी भी मुंबई श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मामले में आरोपी है, लिहाजा वह तत्काल मुक्त नहीं हो पाएगा।
ज्ञात हो कि सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के मालिक गुलशन कुमार की 13 वर्ष पहले अंधेरी में एक मंदिर के बाहर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।












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