आंध्रा हाईकोर्ट ने दी राजू को जेल, साथियो को बेल
हैदराबाद। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने घोटालाग्रस्त आईटी कंपनी सत्यम (अब महिन्द्रा सत्यम) के पूर्व प्रबंध निदेशक रामा राजू, पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी वाडलामणि श्रीनिवास और अन्य तीन आरोपियों को मंगलवार को जमानत दे दी।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजा एलंगो ने सत्यम के संस्थापक बी रामलिंग राजू के भाई रामा राजू, पूर्व सीएफओ श्रीनिवास और सत्यम के पूर्व कर्मचारियों जी रामकृष्ण, वेंकटपति राजू और सी श्रीसैलम को जमानत दी है। इस तरह से रामलिंग राजू को छोड़कर सत्यम घोटाले के सभी आरोपियों को विभिन्न अदालतों से जमानत मिल गई।
आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी में सत्यम के संस्थापक एवं तत्कालीन चेयरमैन रामलिंग राजू द्वारा आईटी कंपनी में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले की स्वीकारोक्ति किए जाने के बाद राजू एवं अन्य नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।













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