क्विक अलर्ट के लिए
For Daily Alerts
आंध्रा हाईकोर्ट ने दी राजू को जेल, साथियो को बेल
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजा एलंगो ने सत्यम के संस्थापक बी रामलिंग राजू के भाई रामा राजू, पूर्व सीएफओ श्रीनिवास और सत्यम के पूर्व कर्मचारियों जी रामकृष्ण, वेंकटपति राजू और सी श्रीसैलम को जमानत दी है। इस तरह से रामलिंग राजू को छोड़कर सत्यम घोटाले के सभी आरोपियों को विभिन्न अदालतों से जमानत मिल गई।
आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी में सत्यम के संस्थापक एवं तत्कालीन चेयरमैन रामलिंग राजू द्वारा आईटी कंपनी में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले की स्वीकारोक्ति किए जाने के बाद राजू एवं अन्य नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
Comments
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें