मालेगांव विस्फोट के आरोपियों पर मकोका लागू (लीड-1)
न्यायाधीश बी.एच.मार्लपाले और न्यायाधीश ए.वी.मोहता की खंडपीठ ने आरोपियों पर से मकोका के तहत लगे आरोपों को समाप्त करने के निचली अदालत के 31 जुलाई, 2009 के फैसले को रद्द कर दिया।
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने वाली राज्य सरकार के इस तर्क को जायज ठहराया कि आतंकवादी मामले के सभी 11 आरोपियों के खिलाफ मकोका को लागू किया जाना चाहिए। इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 20 घायल हुए थे।
साध्वी प्रज्ञा के वकील गणेश सोवानी ने आईएएनएस से कहा, "सभी आरोपी राज्य की विभिन्न जेलों में हैं और मकोका के तहत मुकदमे के लिए उन सभी को 23 जुलाई को मुंबई लाया जाएगा।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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