राजस्थान में खादी उद्योग को वैट में छूट
जयपुर, 17 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान सरकार ने राज्य में खादी इकाइयों को वैट में छूट दी है। सरकार ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में व्यक्तिगत स्तर पर चलाई जा रही खादी इकाइयों को 50 लाख रुपए के सालाना कारोबार पर और अन्य को एक करोड़ रुपए के सालाना कारोबार पर वैट से छूट दी है।
एक अन्य अधिसूचना में राज्य सरकार ने वैट कानून की धारा चार में एक नई प्रविष्ठी समाहित कर केन्द्र सरकार के विभागों और राजकीय उपक्रमों को संयंत्र व मशीनरी, इसके कलपुर्जे और उपकरणों की आपूर्ति पर पांच प्रतिशत वैट की दर निर्धारित की है। इसके अलावा राज्य सरकार ने नीमराना क्षेत्र में रीको द्वारा स्थापित जापानीज जोन में स्थित औद्योगिक इकाइयों को सी-फार्म की प्रस्तुति पर केन्द्रीय बिक्री कर दर को दो प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत करने का फैसला भी किया है।
यह छूट इकाइयों को अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो साल अथवा राज्य में जीएसटी प्रभावी होने तक मिलेगी। उल्लेखनीय है कि रीको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ पर 1,167 एकड़ क्षेत्र में अलग कॉम्पलेक्स का निर्माण कर रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने अलग से अधिसूचना जारी की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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