बिहार में घोटाले की सीईबाई जांच का आदेश

न्यायालय के अधिकारी के अनुसार पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रेखा दोषित और सुधीर कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता अरविन्द कुमार शर्मा की जनहित याचिका की सुनवाई के बाद एक अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2008 के बीच विकास की विभिन्न योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई से कराने के आदेश दिये हैं।

अधिवक्ता शर्मा ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत 47 वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को राज्य के अरवल जिला निवासी मोहन कुमार ने राज्य के निगरानी विभाग की विशेष अदालत में एक शिकायतवाद दायर किया है जिसमें 2002 से 2008 तक हुए विकास योजनाओं में 11,412 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत 47 लोगों पर लगाया गया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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