कड़े हथियार लाइसेंस कानून को मंत्रिमंडल की मंजूरी
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 1959 के आर्म्स एक्ट में बदलाव के 'द आर्म्स (अमेंडमेंट) बिल' को अब संसद में पेश किया जाएगा। इसमें 60 दिनों की तय अवधि के भीतर पुलिस से सत्यापन रिपोर्ट मिलना अनिवार्य होगा।
बयान में कहा गया कि लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी लाइसेंस देने से पहले पुलिस अधिकारियों से संबंधित रिपोर्ट हासिल करने को बाध्य होंगे।
इसके लिए कानून से उस नियम को समाप्त किया जाएगा जिसके अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस रिपोर्ट नहीं मिलने पर अधिकारी लाइसेंस जारी कर सकता है। कानून में निर्धारित अवधि नहीं दी गई थी।
हथियार लाइसेंस जारी करने के लिए पुलिस रिपोर्ट के महत्व को स्वीकार करते हुए यह तय किया गया कि पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने के लिए 60 दिन का समय निर्धारित किया जाए।
बयान में कहा गया कि इससे बिना पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट के लाइसेंस जारी करने का अवसर समाप्त हो जाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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