'बांग्लादेश में बाघों के संरक्षण के लिए कड़े कानून जरूरी'
'यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांगलादेश' (यूनबी) के अनुसार बाघों का अवैध शिकार करने पर बांग्लादेश वन्यजीव अधिनियम के तहत 28.8 डॉलर के जुर्माने के साथ अधिकतम दो साल की कैद का प्रावधान है। वन्यजीव विशेषज्ञों ने सरकार से मौजूदा कानून में तुरंत संशोधन करने का अनुरोध किया है।
'भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम' में संशोधन कर अवैध तरीके से बाघों के शिकार और संरक्षित क्षेत्र में गैर कानूनी अधिग्रहण करने पर सात साल जेल की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना देने का प्रस्ताव रखा गया है।
इसके अलावा शिकारियों द्वारा दूसरी बार कानून तोड़ने पर 75 लाख रुपये के जुर्माने के साथ कड़ी सजा देने का भी प्रस्ताव है।
उल्लेखनीय है कि पिछले 100 साल में दुनिया में 97,000 बाघ खत्म हो चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आज विश्व के 14 देशों में केवल 3,000 बाघ बचे हुए हैं।
'वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर' के अनुसार 2,100 रॉयल बंगाल टाइगर्स बचे हुए हैं। जिनमें अकेले 1,411 भारत में हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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