मक्का मस्जिद विस्फोट के आरोपी को सीबीआई हिरासत में भेजा
वर्ष 2007 में मक्का मस्जिद में हुए विस्फोट के मामले की जांच कर रही सीबीआई की याचिका पर फैसला करते हुए 14वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया है।
शर्मा को 30 जून से 9 जुलाई तक सीबीआई हिरासत में रखा जाएगा। सीबीआई ने हालांकि 15 दिन की हिरासत की मांग की थी लेकिन न्यायालय ने 10 दिन की हिरासत की अनुमति दी है।
इस मामले में एक अन्य आरोपी देवेंद्र गुप्ता को पहले ही 30 जून तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा गया है।
सीबीआई ने न्यायालय से कहा कि शर्मा से पूछताछ से इस मामले की सच्चाई से पर्दा हटाने में मदद मिलेगी।
जांच एजेंसी शर्मा और गुप्ता को 17 जून को अजमेर से हैदराबाद लाई थीं। तब न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था बाद में गुप्ता को सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था।
पिछले सप्ताह चंचलगुड़ा जेल में दो प्रत्यक्षदर्शियों के सामने पहचान परेड कराने के बाद सीबीआई ने न्यायालय से गुप्ता को सीबीआई हिरासत में भेजने की मांग की थी।
सत्रहवीं सदी की मस्जिद में 18 मई 2007 को शुक्रवार की नमाज के दौरान किए गए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हुई थी और इलाके में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की फायरिंग में पांच लोगों की मौत हो गई थी।
शर्मा और गुप्ता दोनों हिंदू उग्रवादी संगठन अभिनव भारत के सदस्य हैं और 2007 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ दरगाह में हुए विस्फोट के मामले में भी अभियुक्त हैं। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और 30 लोग घायल हुए थे।
सीबीआई के मुताबिक दो अन्य आरोपी मध्यप्रदेश के इंदौर के निवासी संदीप डांग उर्फ परमानंद और रामचंद्र कालसंगरा उर्फ रामजी फिलहाल फरार हैं।
पिछले सप्ताह सीबीआई ने दोनों भगोड़ों के बारे में जानकारी देने वालों को 10 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications