अब 1 जुलाई को होगी राठौड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई (लीड-1)
राठौड़ की पत्नी और वकील आभा राठौड़ की ओर से जल्द सुनवाई की लगातार अपील के बावजूद मंगलवार को अदालत में इस मसले पर कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायाधीश जितेन्द्र चौहान ने मामले की सुनवाई एक जुलाई तक के लिए टाल दी।
वर्ष 1990 में पंचकुला कस्बे में रुचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ के मामले में राठौड़ को चण्डीगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायालय ने 18 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। राठौड़ को 25 मई को बुडैल जेल भेज दिया गया था। रुचिका ने छेड़छाड़ की घटना के तीन साल बाद आत्महत्या कर ली थी।
इससे पहले उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने चार जून को इस मामले की सुनवाई उचित पीठ में कराने के लिए 29 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी।
वकील आभा राठौड़ को मंगलवार को विभिन्न न्यायालयों में मामले की सुनवाई के लिए चक्कर लगाने पड़े। राठौड़ की जमानत याचिका न्यायाधीश राजन गुप्ता के न्यायालय में सूचीबद्ध थी और फैसले की समीक्षा की याचिका न्यायाधीश जितेंद्र चौहान की पीठ में सूचीबद्ध थी।
आभा राठौड़ जब न्यायाधीश गुप्ता के न्यायालय में पहुंची तो उन्हें सूचना मिली की उनका मामला सूचीबद्ध नहीं है। राठौड़ ने हालांकि बताया कि उनके मामले का सीरियल नंबर एक है लेकिन न्यायाधीश ने रिकॉर्ड की जांच करने पर पाया कि उनका मामला लिस्ट से हटा दिया गया है।
आभा राठौड़ अपनी बहन और बेटी प्रियांजलि के साथ न्यायालय पहुंची थीं। न्यायाधीश चौहान ने भी कहा कि वे जमानत याचिका की सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी।
इसके बाद वे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुदगल के न्यायालय में पहुंची। जहां उन्होंने जमानत याचिका पर सुनवाई की मांग की लेकिन वहां भी मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश अजय तिवारी के बीच राठौड़ की याचिका पर सुनवाई को लेकर संशय की स्थिति रही।
आभा राठौड़ ने कहा, "यहां राठौड़ की जमानत याचिका को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। शुरुआत में इसे न्यायाधीश गुप्ता के न्यायालय में सूचीबद्ध किया गया था लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। मैं न्यायाधीश चौहान के न्यायालय में भी गई लेकिन उन्होंने भी इस मामले की सुनवाई नहीं की।"
इसके बाद मामले को न्यायाधीश चौहान के न्यायालय में सूचीबद्ध किया गया जहां मामले की सुनवाई को एक जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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