भोपाल गस त्रासदी : आरोपियों ने सजा के खिलाफ अपील की
मालूम हो कि चीफ ज्यूडिसियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मोहन पी. तिवारी ने मामले की सुनवाई पूरी होने और सात जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आठ आरोपियों को सजा सुनाई थी।
जिन आठ आरोपियों को सजा सुनाई गई थी, उनमें से केशव महेंद्रा (तत्कालीन अध्यक्ष यूसीआईएल), विजय गोखले (तत्कालीन प्रबंध निदेशक), किशोर कामदार (तत्कालीन वाइस प्रेसीडेंट), ज़े मुकुंद (तत्कालीन वर्कस मैनेजर), एस पी चौधरी (तत्कालीन प्रोडक्शन मैनेजर), के वी शेट्टी (तत्कालीन प्लॉट सुप्रिंटेंडेंट), एस आई कुरैशी (तत्कालीन प्रोडक्शन असिस्टेंट) की ओर से सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील की गई है। इस अपील पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
सीजेएम ने सात आरोपियों केा धारा 304-ए के तहत दो-दो साल की सजा और एक-एक लाख का जुर्माना, धारा 336 के तहत 250-250 रुपये का जुर्माना तीन-तीन माह की सजा, धारा 337 के तहत 500-500 रुपये का जुर्माना व छह-छह माह की सजा और धारा 338 के तहत 1000-1000 रुपये का जुर्माना व एक-एक साल की सजा सुनाई थी। वहीं यूसीआईएल कंपनी पर कुल 5,01,750 का जुर्माना लगाया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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