गुजरात दंगा: 29 जून तक जवाब देगा बाबू बजरंगी
दंगे के कुछ पीड़ितों का मामला देख रहे अधिवक्ता आर.के. शेख ने आरोप लगाया है कि पिछले शुक्रवार को बजरंगी ने धमकी दी थी कि उसके खिलाफ आवाज उठाने पर गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा।
एक अन्य अधिवक्ता एस. एम. वोरा ने भी अदालत में इस आशय का अनुरोध पत्र दाखिल किया था कि बजरंगी ने अदालत के बाहर शेख को धमकी दी थी।
अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत के न्यायधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना याज्ञनिक ने बजरंगी को इस घटना के बारे में जवाब देने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि गुजरात में 28 फरवरी 2002 को हुए गोधरा कांड के बाद में अहमदाबाद के नरोदा पातिया और नरोदा गाम में फैले सांप्रदायिक दंगे में 95 से अधिक लोग मारे गए थे और उनकी संपत्तियों को जला दिया गया था। बजरंगी पर इस घटना की साजिश रचने का आरोप है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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