सत्यम घोटाले के आरोपियों को कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति

मजिस्ट्रेट बी.वी.एल.एन. चक्रवर्ती ने चंचलगुडा जेल के अधिकारियों को सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के वित्तीय उपाध्यक्ष जी.रामकृष्णन को एक कंप्यूटर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उनको पढ़ने, लिखने और दस्तावेजों को संपादित करने के लिए एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति दी गई। इस मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सीडी और डीवीडी पढ़ने की भी सुविधा होगी।

बहरहाल न्यायालय ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए आरोपियों पर कुछ शर्ते लगाई हैं।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि कंप्यूटर का उपयोग केवल मामले के दस्तावेजों का रिकार्ड रखने और उनको फिर से हासिल करने के लिए किया जाएगा।

आरोपियों को कंप्यूटर की खरीद और लगाने तथा उसकी बिजली के बिल का भुगतान करना होगा।

कंप्यूटर के लगाने के स्थान और उसके उपयोग का समय जेल अधीक्षक तय करेगा।

मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि आरोपियों को इंटरनेट और पेन ड्राइव के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

न्यायालय ने घोटाले के मुख्य आरोपी रामालिंगा राजू से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पूछताछ की अनुमति देने की केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर सुनवाई 29 जून तक स्थगित कर दी।

इस समय निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सत्यम के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष का हेपेटाइटिस सी बीमारी का इलाज चल रहा है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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