11 साल पुराने मामले के आरोपी गिरफ्तारी का आदेश
न्यायमूर्ति ए.एस.नायडू और न्यायमूर्ति एस.सी.पाडिया की खंडपीठ ने आरोपी बिबन बिस्वाल की गिरफ्तारी करने को कहा। बचाव पक्ष के वकील ए.के.बुधिया ने आईएएनएस को बताया कि अदालत ने मामले के दो अन्य दोषियों पाडिया साहू आौर तुनिया मोहंती की अपील को भी खारिज कर दिया।
भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी की परित्यक्ता पत्नी से नौ जनवरी 1999 को भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। घटना के समय वह अपने एक मित्र के साथ कटक जा रहीं थीं।
जिला और सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2002 में पाडिया और मोहंती को उम्रकैद की सजा दी थी। उन दोनों ने सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में जुलाई 2002 में अपील की थी।
निचली अदालत के फैसले को कायम रखते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई से तीन महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
दो बच्चों की मां के साथ बलात्कार की यह घटना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा थी और राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार इससे परेशानी में पड़ गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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