अवमानना याचिका पर आंध्र सरकार से जवाब तलब
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर. एम. लोढा और न्यायमूर्ति ए. के पटनायक की अवकाशकालीन पीठ ने प्रदेश सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है।
प्रदेश सरकार के अधिवक्ता डी. भारती रेड्डी ने अदालत के अंतरिम आदेश की अवमानना की बात से इंकार किया है। न्यायमूर्ति लोढा ने कहा, "प्राथमिक तौर पर इस बात की जरूरत नजर आ रही है कि यह लिखित में बताया जाए कि सरकार ने किन परिस्थितियों में आदेश जारी किया था।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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