ऑनर किलिंग को थामने के लिए बनेगा कानून : वीरप्पा मोइली
नयी दिल्ली । पिछले कुछ समय ने ऑनर किलिंग ने लोगों और पुलिस की नाक में दम कर रखा है जिसके कारण सरकार भी इस गंभीर मु्द्दे पर सोचने को मजबूर हो गई है। और इसी कारण ऑनर किलिंग की बढ़ती घटनाओं को बेहद गंभीरता से लेते हुए केंद्र ने नया कानून बनाने के लिए संसद के 22 जुलाई से शुरू मानसून सत्र में एक विधेयक लाने का फ़ैसला किया है। केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली को पत्र लिख कर ऑनर किलिंग के मामलों में सजा और अधिक कड़ी करने का सुझाव दिया है।
नये कानून के तहत उस पूरी खाप पंचायत के खिलाफ़ मुकदमा चलाने का प्रावधान होगा। जो युवक युवतियों को ऑनर किलिंग जैसी कड़ी सजा देने का आदेश देती है। नये कानून के तहत अभियुक्त को खुद को निदरेष साबित करना होगा. जैसा कि किसी सामान्य आपराधिक मामले में किया जाता है।
विधि मंत्री के अनुसार नये कानून के अंतर्गत खाप पंचायत के वे सदस्य जो किसी युवक युवती की हत्या करने का आदेश देते हैं। उन्हें भी अपराध में संलिप्त माना जायेगा। इसके अलावा ऑनर किलिंग के मामलों का निपटारा फ़ास्ट ट्रैक अदालतों में किया जायेगा। ताकि जल्द न्याय मिल सके। आपको बता दें कि है कि उच्चतम न्यायालय ने भी ऑनर किलिंग के नाम पर हो रही हत्याओं को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार व आठ राज्यों से राय मांगी थी।













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