गैस त्रासदी पीड़ितों के मुआवजे में वृद्धि (लीड-1)

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये, स्थायी रूप से विकलांग लोगों को पांच लाख रुपये और कैंसर एवं गुर्दे संबंधी बीमारी से ग्रस्त लोगों को दो लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला किया है।

उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी पर केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह ने पीड़ितों के लिए मुआवजे में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था।

सोनी ने कहा कि महान्यायवादी इस बात का परीक्षण करेंगे कि भोपाल गैस पीड़ितों को मिले मुआवजे को बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की जा सकती है या नहीं।

सरकार यूनियन कार्बाइड का अधिग्रहण करने वाली कंपनी डाउ केमिकल्स की जवाबदेही पर भी ध्यान दे रही है।

उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी में 25 साल बाद सात जून को अदालत ने फैसला सुनाया था। इसमें सात भारतीय आरोपियों को दो-दो साल की सजा सुनाई गई। इन्हें सजा सुनाने के तत्काल बाद जमानत मिल गई थी।

इस फैसले के बाद देशभर में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी और विरोध के स्वर उभरे थे।

इसके बाद सरकार ने मंत्री समूह को पुनर्गठित कर 10 दिन में रिपोर्ट देने को कहा था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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