गैस त्रासदी : विधि विशेषज्ञों की समिति ने 12 सुझाव दिए
गैस हादसे को लेकर 23 साल से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में चल रहे प्रकरण में सात जून को फैसला आया था। इस फैसले में सात आरोपियों को दो-दो साल की सजा और एक-एक लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया था। वहीं कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया था।
इस फैसले में मिली सजा को अपर्याप्त मानते हुए दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए क्या किया जा सकता है इसके लिए पांच विधि विशेषज्ञ विवेक तन्खा, आर.डी. जैन, ए.के. मिश्रा, आनंद मोहन माथुर और शांति लाल लोढा की समिति बनाई थी। इस समिति की बुधवार को भोपाल और गुरुवार को इंदौर में बैठक हुई। इस बैठक के बाद समिति ने एक प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है। इस प्रतिवेदन में 12 सुझाव सरकार को दिए गए हैं।
समिति के सदस्य विवेक तन्खा ने सुझावों का खुलासा करने से इंकार करते हुए बताया कि समिति ने उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जो भोपाल के पीड़ितों को इंसाफ दिला सकता है। समिति का मानना है कि आरोपियों को जो सजा सुनाई गई है वह काफी नहीं है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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