क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

भारत में रहने पर ही वोट दे सकेंगे प्रवासी : व्यालार रवि

Google Oneindia News

vayalar-ravi
नई दिल्ली। प्रवासी भारतीयों को मताधिकार प्रदान करने संबंधी विधेयक संसद के मानसून सत्र में पारित होने को है, लेकिन प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री व्यालार रवि ने कहा कि प्रवासी भारतीय डाक के जरिए वोट नहीं दे सकेंगे। रवि ने कहा, "डाक के जरिए मतपत्र भेजने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसमें जाली मतदान की आशंका रहती है। इसलिए वोट डालने के लिए उन्हें देश में सशरीर मौजूद रहना होगा।"राज्यसभा सदस्य रवि ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को मताधिकार प्रदान करने संबंधी विधेयक संसद के मानसून सत्र में पारित होने की संभावना है।

जानिए एशिया कप के बारे में

इस मामले पर विमर्श के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंत्रि समूह का गठन किया था। इसकी बैठक 10 जून को ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें रवि, गृहमंत्री पी. चिदंबरम, विधि मंत्री वीरप्पा मोइली और मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल मौजूद थे। रवि ने कहा, "देश के बाहर, खासकर खाड़ी मुल्कों में लाखों की संख्या में रहने वाले भारतीयों को मताधिकार देने की मांग उठ रही थी, स्वाभाविक तौर पर यह उचित मांग है। लेकिन कठिनाई उनके नाम तलाशने में होगी, क्योंेकि छह महीने से अधिक समय तक देश से बाहर रहने पर मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया जाता है।"

Comments
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X