खरलांजी हत्याकांड मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला टाला
नागपुर। बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने वर्ष 2006 के खरलांजी हत्याकांड मामले में मंगलवार को फैसला टाल दिया। अब 14 जुलाई को अदालत फैसला सुनाएगी।
न्यायमूर्ति ए. पी. लवांडे और आर. सी. चौहान ने मामले की सुनवाई आरंभ होते ही इसे 14 जुलाई तक के लिए टाल दिया। उल्लेखनीय है कि 29 सितम्बर 2006 को भंडारा जिले के खरलांजी गांव में एक समूह ने एक दलित परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी थी।
हत्या से पहले परिवार की महिला सदस्यों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उन्हें बुरी तरह पीटा तथा गांव में निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। सदस्यों में 44 वर्षीय सुरखा भैयालाल भोटमांगे, पुत्र रोशन (23) और सुधीर (21) तथा बेटी प्रियंका (18) थे।
निचली अदालत ने इस मामले में छह आरोपियों शत्रुघ्न ढांडे, विश्वनाथ ढांडे, रामू ढांडे, सकरू बिनिजेवार, जगदीश मांडेलेकर और प्रभाकर मांडेलेकर को मौत की सजा सुनाई थी।













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