अब तलाक़ लेना आसान होगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुओं में तलाक़ को आसान बनाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है.
सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट की बैठक में हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया.
कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद अब हिंदुओं में तलाक़ लेने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी.
साथ ही अब अगर कोई विवाहित दंपति अपनी इच्छा से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो ऐसे मामले को जल्द निपटाया जाएगा.
क़ानून मंत्रालय ने इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा था.
इस प्रस्ताव पर मंज़ूरी मिलने के बाद अब ऐसे वैवाहिक रिश्ते जो बिगड़ गए होंगे और जिनके सुधरने की उम्मीद नहीं होगी, उन्हें इस आधार पर तलाक़ की मंजूरी हासिल हो जाएगी.
साथ ही अगर कोई लड़का या लड़की आपसी सहमति से एक-दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो ऐसे मामले को जल्द निपटा लिया जाएगा.
अंबिका सोनी ने कहा कि अब तलाक़ का दायरा बढ़ जाएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी.
उनका कहना था कि विधि आयोग की रिपोर्ट में इस बात की सलाह दी गई थी.












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